जिला सहकारी बैंकों से वित्तपोषित ऋण खाते (NPA श्रेणी में वर्गीकृत) की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना 2019 आरम्भ की गई है।

योजना की अवधि 01.07.2019 – 07.10.2019

योजना का उद्देश्य बैंक द्वारा दिये गये ऋण जो अशोध्य एवं सदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत हों जो कि पूर्व में किसी न किसी कारण व मूल नहीं हो पाये है, ऐसे ऋण की वसूली कर राशि को पुनः बैकिंग चक्र में लाना। योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले ऋणीयों का निर्धारण श्रेणी(क) तथा श्रेणी (ख) में किया गया है।

श्रेणी (क) अस्तियों के वर्गीकरण में हानि की ऋणी के ऋण पात्रता ऋणी की मृत्यु की दशा में जमानतियों व आश्रितों से वसूली की दशा व ऋणी एवं जमानतियां की कोई सम्पत्ति बन्धक नहीं होने की दशा श्रेणी- दिनांक 31.03.2019 को आस्तियों के वर्गीकरण में हानि की श्रेणी में वर्गीकृत उप श्रेणीयां निर्धारित की जाती है।

क-जिन प्रकरणों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें एक मुश्त अवशेष मूलधन की राशि वसूली कर खाता बन्द कर दिया जायें।

ख-जिन प्रकरणों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक अवशेष ब्याज व मूलधन की एकमुश्त वसूली कर खाता बन्द कर दिया जाये।

ग-ऋणी की मृत्यु की दशा में जमानतियों एवं आश्रितों से वसूली की दशा में ऋण वितरण से अद्यतन तिथि तक की ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान कर अवशेष मु0 वसूल कर खाता बन्द कर दिया जाये।

श्रेणी(ख) दिनांक 31.03.2019 को विविधीकरण के बकाया ऋण जो आस्तियों के वर्गीकरण में संदिग्ध ऋणों की श्रेणी में वर्गीकृत है। संदिग्ध ऋणी के खातों में एकमुश्त वसूली की दशा में ऋणों के NPA होने की तिथि से समाधान प्रस्ताव की तिथ तक देय ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए मूलधन+अवशेष ब्याज की वसूली कर खाता बंद किया जायेगा।
अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित बैंक शाखा से सम्पर्क करें।

आज्ञा से
अध्यक्ष/सचिव/महाप्रबन्धक 
चमोली जिला सहकारी बैंक लि0
प्र0का0 गोपेश्वर