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सहकारी बैंक द्वारा पैक्स को 3% व्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसे पैक्स द्वारा सदस्यों को 5%  व्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अगर कास्तकार द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत उक्त ऋण का भुक्तान कर दिया जाता है तो 3% की अतिरिक्त व्याज छूट केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कास्तकार को दी जाती है एवं इस प्रकार कास्तकार द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत ऋण का भुगतान कर दिये जाने पर सिर्फ 2%  व्याज का वास्तविक भुगतान करना पडता है। कास्तकार द्वारा निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान न करने की दशा में समिति द्वारा कास्तकार से 9% व्याज दर वसूला जायेगा एवं इसी प्रकार बैंक द्वारा समिति पर 7% व्याज दर वसूला जायेगा।

मध्यकालीन ऋणावधि 03 से 05 साल निर्धारित की गयी है जिसका उददेश्य कास्तकारों को कृषि सहायक गतिविधियों जैसे कि पशुपालन, भेड पालन, घोडा-खच्चर, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि उपकरण खरीद, फूलों की खेती आदि गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। अन्य सभी शर्ते जैसे कि ऋण वितरण का माध्यम, व्याज दर, वसूली आदि अल्पकालीन ऋण के समान ही रहेंगी।