ऋणों पर प्रचलित ब्याज दरें
बैंक में दिनांक 01.07.2022 से विभिन्न ऋण/अग्रिम पर निम्न ब्याज दरें लागू हैं। उक्त ब्याज दरें बैंक एवं समिति के मध्य ब्याज दरों को छोड़कर सभी प्रकार के ऋणों पर लागू रहेगी।
क्र0स0 |
ऋण का प्रकार |
दिनांक |
01- |
स्वयं सहायता समूह |
10.50 |
02- |
टिकाऊ उपभोक्ता ऋण |
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(i) मु0 05.00 लाख तक |
11.00 |
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(ii) मु0 05.00 लाख से अधिक |
11.00 |
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03- |
एन0एस0सी0/के0वी0पी0 के विरूद्ध ऋण |
10.50 |
04- |
वेतन भोगी कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वीकृत कैश क्रेडिट पर |
10.90 |
05- |
व्यापारियों/फर्मों को दिये गये दृष्टिबन्धक ऋण सीमा |
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(i) मु0 05.00 लाख तक |
12.00 |
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(ii) मु0 05.00 लाख से अधिक |
12.00 |
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06- |
वाहन ऋण |
08.75 |
07- |
चीनी मिलों को दिये गये बन्धक/दृष्टिबन्धक/क्लीन ऋण सीमा एवं टर्म लोन पर |
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(i) बन्धक/दृष्टिबन्धक/ऋण सीमा पर |
11.00 |
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(ii) क्लीन लोन पर |
12.00 |
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(iii) टर्म लोन (भारत सरकार की योजना के तहत) |
12.00 |
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(iv) टर्म लोन सामान्य पर |
12.00 |
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08- |
सामान्य भवन ऋण |
08.55 |
09- |
सम्पत्ति के विरूद्ध बन्धक ऋण |
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(i) मु0 10.00 लाख तक |
12.00 |
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(ii) मु0 10.00 लाख से अधिक |
12.00 |
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10- |
उच्च व्यवसायी/तकनीकी/प्रबन्धकीय शिक्षा हेतु ऋण |
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(i) मु0 05.00 लाख तक |
09.50 |
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(ii) मु0 05.00 लाख से अधिक व मु0 20.00 लाख तक तथा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हेतु मु0 30.00 लाख तक |
09.50 |
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11- |
कम्प्यूटर शिक्षा/ज्ञानोत्कर्ष योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण सीमाओं पर क्र0स0 01 से 10 के अतिरिक्त |
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(i) मु0 03.00 लाख तक |
10.50 |
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(ii) मु0 03.00 लाख से अधिक |
11.00 |
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12- |
शाखाओं द्वारा व्यक्तिगत सदस्यों को कृषि एवं सहायक कृषि क्रिया-कलापों बागवानी पुष्पों की खेती हेतु दिये गये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर |
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(i) मु0 03.00 लाख तक |
09.50 |
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(ii) मु0 03.00 लाख से अधिक |
10.00 |
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13- |
अन्य सभी प्रकार के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों पर |
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(i) मु0 01.00 लाख तक |
10.00 |
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(ii) मु0 03.00 लाख तक |
10.75 |
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(iii) मु0 03.00 लाख से अधिक |
11.50 |
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14- |
वेतन भोगी समितियों के ऋण पर |
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(i) बैंक द्वारा समिति से |
08.00 |
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(ii) समिति द्वारा सदस्यों से अधिकतम |
10.00 |
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15- |
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(i) एन0आर0एल0एम |
11.00 |
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(ii) पी0एम0ई0जी0पी |
11.00 |
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(iii) वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना |
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(a)मु0 10.00 लाख तक |
11.00 |
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(b) मु0 10.00 लाख से अधिक व मु0 20.00 लाख तक |
11.50 |
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(iv) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
11.00 |
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(v)मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना |
8.00 |
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(vi)व्यावसायिक भवन ऋण पर(होम स्टे) |
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a)मु0 10.00 लाख तक |
11.50 |
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b)मु0 10.00 लाख से अधिक व मु0 20.00 लाख तक |
11.50 |
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(vii)एस0सी0पी ऋण |
11.00 |
नोट:- बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त ऋणों पर 1 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण अनुमन्य होगा। अन्य शर्ते पूर्ववत् रहेगी।