जमाओं पर ब्याज दरें
भारतीय स्टेट बैंक एवं व्यवसायिक बैकों द्वारा निक्षेपों में दिये जा रहे ब्याज दरों में परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.10.2022 से मियादी निक्षेपों/बचत खातों पर ब्याज दरें निम्नवत निर्धारित की जाती है।
क्र0 सं0 |
निक्षेप की अवधि |
बैंक की वर्तमान ब्याज दर |
बैंक की 01.10.2022 से लागू ब्याज दर |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए (आयु 60 वर्ष से अधिक) |
21 वर्ष आयु तक की बालिकाओं हेतु विशेष सावधि योजना ‘‘ बालिका स्वाभिमान योजना‘‘ |
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बैंक की वर्तमान ब्याज दर |
बैंक की 01.10.2022 से लागू ब्याज दर |
|||||
1 |
07 दिन से 45 दिन तक |
3.25 |
3.40 |
4.00 |
4.15 |
3.40 |
2 |
46 दिन से 90 दिन तक |
3.75 |
4.00 |
4.50 |
4.75 |
4.00 |
3 |
91 दिन से 180 दिन तक |
4.25 |
4.50 |
5.00 |
5.25 |
4.50 |
4 |
181 दिन तथा 1 वर्ष से कम |
5.00 |
5.35 |
5.75 |
6.10 |
5.35 |
5 |
1 वर्ष तथा 2 वर्ष से कम |
5.45 |
5.80 |
6.20 |
6.55 |
5.80 |
6 |
2 वर्ष तथा 3 वर्ष से कम |
5.60 |
6.10 |
6.35 |
6.85 |
6.10 |
7 |
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम |
5.75 |
6.25 |
6.50 |
7.00 |
7.05 |
8 |
5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक |
6.10 |
6.50 |
6.85 |
7.25 |
7.30 |
(1)-बैंक द्वारा 21 वर्ष आयु तक की बालिकाओं हेतु विशेष सावधि जमा योजना ’’बालिका स्वाभिमान योजना’’ आरम्भ की गई। उक्त योजनान्तर्गत 21 वर्ष आयु तक की बालिकाओं को तीन वर्ष से अधिक समयावधि की सावधि जमा/आवर्ति जमा पर सामान्य प्रचलित दर से 0.80 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर प्रदत की जाएगी।
(2)-07 दिन से पूर्व के आहरण पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा मियादी जमा राशि के समय से पूर्व आहरण पर उस अवधि के लिए लागू दर से जिस अवधि तक जमा राशि बैंक के पास रही हो अथवा संविदा की गयी दर से, इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर एक प्रतिशत कम की दर पर ब्याज देय होगा। बैंक स्टाफ के लिये 01 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा तथा वरिष्ठ नागरिकों को एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक सावधि/आवर्ती निक्षेपों पर 0.75 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा। अन्य निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
(3)-एममुश्त निक्षेप जमा (मूल्य एक करोड़ से अधिक) की धनराशि पर विशेष परिस्थितियों में प्रचलित ब्याज दरों से भिन्न प्रबन्ध समिति के द्वारा अधिकृत अधिकारी सचिव/महाप्रबन्धक के स्वीकृति उपरान्त अतिरिक्त ब्याज अनुमन्य किया जायेगा।
ऋणों पर प्रचलित ब्याज दरें
बैंक में दिनांक 01.07.2022 से विभिन्न ऋण/अग्रिम पर निम्न ब्याज दरें लागू हैं। उक्त ब्याज दरें बैंक एवं समिति के मध्य ब्याज दरों को छोड़कर सभी प्रकार के ऋणों पर लागू रहेगी।
क्र0स0 |
ऋण का प्रकार |
दिनांक |
01- |
स्वयं सहायता समूह |
10.50 |
02- |
टिकाऊ उपभोक्ता ऋण |
|
(i) मु0 05.00 लाख तक |
11.00 |
|
(ii) मु0 05.00 लाख से अधिक |
11.00 |
|
03- |
एन0एस0सी0/के0वी0पी0 के विरूद्ध ऋण |
10.50 |
04- |
वेतन भोगी कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वीकृत कैश क्रेडिट पर |
10.90 |
05- |
व्यापारियों/फर्मों को दिये गये दृष्टिबन्धक ऋण सीमा |
|
(i) मु0 05.00 लाख तक |
12.00 |
|
(ii) मु0 05.00 लाख से अधिक |
12.00 |
|
06- |
वाहन ऋण |
08.75 |
07- |
चीनी मिलों को दिये गये बन्धक/दृष्टिबन्धक/क्लीन ऋण सीमा एवं टर्म लोन पर |
|
(i) बन्धक/दृष्टिबन्धक/ऋण सीमा पर |
11.00 |
|
(ii) क्लीन लोन पर |
12.00 |
|
(iii) टर्म लोन (भारत सरकार की योजना के तहत) |
12.00 |
|
(iv) टर्म लोन सामान्य पर |
12.00 |
|
08- |
सामान्य भवन ऋण |
08.55 |
09- |
सम्पत्ति के विरूद्ध बन्धक ऋण |
|
(i) मु0 10.00 लाख तक |
12.00 |
|
(ii) मु0 10.00 लाख से अधिक |
12.00 |
|
10- |
उच्च व्यवसायी/तकनीकी/प्रबन्धकीय शिक्षा हेतु ऋण |
|
(i) मु0 05.00 लाख तक |
09.50 |
|
(ii) मु0 05.00 लाख से अधिक व मु0 20.00 लाख तक तथा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हेतु मु0 30.00 लाख तक |
09.50 |
|
11- |
कम्प्यूटर शिक्षा/ज्ञानोत्कर्ष योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण सीमाओं पर क्र0स0 01 से 10 के अतिरिक्त |
|
(i) मु0 03.00 लाख तक |
10.50 |
|
(ii) मु0 03.00 लाख से अधिक |
11.00 |
|
12- |
शाखाओं द्वारा व्यक्तिगत सदस्यों को कृषि एवं सहायक कृषि क्रिया-कलापों बागवानी पुष्पों की खेती हेतु दिये गये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर |
|
(i) मु0 03.00 लाख तक |
09.50 |
|
(ii) मु0 03.00 लाख से अधिक |
10.00 |
|
13- |
अन्य सभी प्रकार के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों पर |
|
(i) मु0 01.00 लाख तक |
10.00 |
|
(ii) मु0 03.00 लाख तक |
10.75 |
|
(iii) मु0 03.00 लाख से अधिक |
11.50 |
|
14- |
वेतन भोगी समितियों के ऋण पर |
|
(i) बैंक द्वारा समिति से |
08.00 |
|
(ii) समिति द्वारा सदस्यों से अधिकतम |
10.00 |
|
15- |
|
|
|
(i) एन0आर0एल0एम |
11.00 |
|
(ii) पी0एम0ई0जी0पी |
11.00 |
|
(iii) वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना |
|
|
(a)मु0 10.00 लाख तक |
11.00 |
|
(b) मु0 10.00 लाख से अधिक व मु0 20.00 लाख तक |
11.50 |
|
(iv) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
11.00 |
|
(v)मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना |
8.00 |
|
(vi)व्यावसायिक भवन ऋण पर(होम स्टे) |
|
|
a)मु0 10.00 लाख तक |
11.50 |
|
b)मु0 10.00 लाख से अधिक व मु0 20.00 लाख तक |
11.50 |
|
(vii)एस0सी0पी ऋण |
11.00 |
नोट:- बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त ऋणों पर 1 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण अनुमन्य होगा। अन्य शर्ते पूर्ववत् रहेगी।